New
GS Foundation (P+M) - Delhi: 26 March, 11:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj: 30 March, 10:30 AM Call Our Course Coordinator: 9555124124 Request Call Back GS Foundation (P+M) - Delhi: 26 March, 11:30 AM GS Foundation (P+M) - Prayagraj: 30 March, 10:30 AM Call Our Course Coordinator: 9555124124 Request Call Back

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) नियम, 2024 {Public Examination (Prevention of Unfair Means) Rules, 2024}

  • अधिसूचना: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत जारी।
  • लागू होने की तिथि: जून 2024 से।

मुख्य नियम:

  • FIR दर्ज करने का अधिकार: 
    • परीक्षा केंद्र प्रभारी को प्रथम दृष्टया अनुचित साधन पाए जाने पर FIR दर्ज कराने और उचित कार्रवाई करने का अधिकार।
  • जांच समिति: 
    • यदि सेवा प्रदाता (एजेंसी, संगठन, निकाय आदि) के प्रबंधन या निदेशक मंडल की संलिप्तता पाई जाती है, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण एक जांच समिति गठित करेगा।
  • सेवा प्रदाता की परिभाषा: 
    • कोई भी एजेंसी, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ या व्यावसायिक इकाई, जिसे लोक परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त किया गया हो।
  • क्षेत्रीय अधिकारी की जिम्मेदारी:
    • अनुचित साधनों या अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट लोक परीक्षा प्राधिकरण को देना।
    • मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी भी प्राधिकरण को भेजना।

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 – दंड प्रावधान

  • अनुचित साधनों में शामिल:
    • प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी लीक करना या अनधिकृत रूप से एक्सेस करना।
    • परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की सहायता करना।
    • कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों से छेड़छाड़ करना।
    • फर्जी परीक्षा आयोजित करना।
  • दंड प्रावधान:
    • व्यक्तिगत अनुचित साधन:
  • कैद: 
    • न्यूनतम 3 साल, अधिकतम 5 साल।
  • जुर्माना: 
    • 10 लाख रुपये तक।
    • संगठित अपराध (सेवा प्रदाता/समूह द्वारा):
    • जुर्माना: 1 करोड़ रुपये तक।
    • परीक्षा आयोजन की पूरी लागत वसूली जाएगी।
  • अपराध की प्रकृति:
    • संज्ञेय (Cognizable)
    • गैर-जमानती (Non-bailable)
    • गैर-शमनीय (Non-compoundable)
« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR