चर्चा में क्यों
हाल ही में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झाँसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर ‘वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन’ करने की घोषणा की है।
प्रमुख बिंदु
- रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित करने हेतु सर्वप्रथम संबधित राज्य सरकार (जिस राज्य में स्टेशन स्थित होते हैं) द्वारा गृह मंत्रालय के पास इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा जाता है।
- गृह मंत्रालय , रेल मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा डाक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) मिलने के पश्चात् किसी भी स्टेशन का नाम परिवर्तित करने की सहमति प्रदान करता है।
- उपरोक्त विभाग इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके रिकॉर्ड में प्रस्तावित नाम के समान नाम वाला कोई कस्बा या गाँव नहीं है।
- मंत्रालय से नाम परिवर्तन की मंज़ूरी मिलने के पश्चात् एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से रेल मंत्रालय द्वारा संबंधित स्टेशन के नाम व कोड को परिवर्तित कर दिया जाता है।