बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य
चर्चा में क्यों ?
हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में सभी अपंजीकृत मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया
इनकी अचल संपत्ति की जानकारी बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड (BSBRT) को दी जायेगी
BSBRT राज्य के विधि विभाग के अधीन कार्य करता है।
बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं और ट्रस्टों को बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए
BSBRT के अनुसार, बिहार में लगभग 2,512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं
इनके पास लगभग 4,321.64 एकड़ भूमि है।
सबसे अधिक अपंजीकृत मंदिर वैशाली जिले में (438) हैं
बिहार में लगभग 2,499 पंजीकृत मंदिर हैं
इनके पास लगभग 18,456 एकड़ भूमि है।
प्रश्न - हाल ही में किस राज्य ने मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया ?