प्रारम्भिक परीक्षा: NPS मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र: 2- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। |
सुर्खियों में क्यों ?
- हाल ही में, केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना के समीक्षा हेतु एक कमेटी गठित करने की घोषणा की है।
महत्त्वपूर्ण बिन्दु
- गठित समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव द्वारा की जाएगी।
- वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में कहा गया कि एनपीएस को लेकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसे केन्द्र और राज्य सरकार दोनों अपना सकें।
- ये समिति राजकोषीय पहलू को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखेगी।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को पुरानी पेंशन योजना की तरह आकर्षक बनाने की कोशिश की जाएगी ।
पुरानी पेंशन योजना
- वर्ष 2004 से पहले देश में पुरानी पेंशन योजना लागू थी।
- इसमे पेंशन के लिए कर्मचारी के मूल वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी।
- इस योजना के तहत GPF (General Provident Fund) की सुविधा भी उपलब्ध थी।
- रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता था।
- पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसमें भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता था।
- इस योजना में रिटायरमेंट के समय अंतिम आहरित वेतन के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती थी।
- पुरानी पेंशन योजना में प्रत्येक 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता मिलता था।
- पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था, इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना(NPS) की शुरुआत की गई।
पुरानी पेंशन योजना से संबंधित मुद्दे
- पुरानी पेंशन योजना कुल कार्यबल के केवल 12% को कवर करती थी, जिससे लगभग 88% श्रमिक बिना किसी पेंशन कवरेज के रह जाते थे।
- पुरानी पेंशन योजना से केंद्र तथा राज्य सरकारों पर अधिक मात्रा में वित्तीय बोझ पड़ रहा था।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)
- यह योजना 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी है।
- इसका नियमन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है।
- 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए कर्मचारी, इस योजना के तहत अपने वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते है।
- इसके अतिरिक्त राज्य सरकार, कर्मचारी के वेतन के 14 प्रतिशत के बराबर योगदान देती है।
- पेंशन की सभी राशि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के पास जमा होती है।
- रिटायरमेंट पर कर्मचारी इस फंड में से 60 फीसदी राशि निकाल सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, शेष 40 फीसदी का एन्युइटी में निवेश किया जाता है, जिस पर टैक्स लगता है।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार आधारित है, शेयर बाजार से मिलने वाले रिटर्न के आधार पर ही पेंशन का भुगतान किया जाता है।
- शेयर बाजार से जुड़े होने के कारण इसमे मिलने वाली पेंशन को लेकर अनिश्चितता रहती है।
- नई पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को भी शामिल नहीं किया गया है।
दोनों पेंशन योजनाओं के मध्य अंतर
- ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी।
- वहीं न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से बेसिक सैलरी+DA का 10 फीसदी कटता है।
- ओल्ड पेंशन स्कीम का भुगतान सरकार की ट्रेजरी द्वारा किया जाता था, इसलिए यह योजना पूरी तरह से सुरक्षित पेंशन योजना मानी जाती थी।
- न्यू पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है अर्थात् शेयर बाजार का उतार -चढ़ाव इसमें लाभ- हानि तय करता है।
- ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत तक निश्चित पेंशन के रूप में मिलता था। वहीं न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी ही नहीं है।
- ओल्ड पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता मिलता था और वहीं न्यू पेंशन स्कीम ऐसा कोई नियम नहीं है।
नई पेंशन योजना पर विवाद क्यों ?
- नई पेंशन योजना का शेयर मार्केट पर आधारित होना विवाद के कारणों में से एक है।
- कर्मचारियों का यह तर्क है कि इसमें पेंशन पूरी तरह से निवेश के रिटर्न पर निर्भर है।
- वस्तुतः पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छी धनराशि भी मिल सकती है , लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर ही होगा।
पुरानी पेंशन योजना किन राज्यों में लागू है?
- राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू है।
प्रश्न - निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल हो सकता है? (UPSC-2017)
- केवल निवासी भारतीय नागरिक
- 21 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति
- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की तिथि के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारी
- सशस्त्र बलों के कर्मचारियों सहित केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में शामिल हुये
उत्तर : (C)
- एनपीएस केंद्र सरकार की सेवा के सभी नए कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकार्यों पर लागू होता है।
- एनपीएस राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों, राज्य स्वायत्त निकायों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की तारीख के बाद सेवाओं में शामिल होने के लिए लागू होता है।
- भारत के सभी नागरिकों की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच, उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि (पीओपी) ( प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर (पीओपी-एसपी) के रूप में एनपीएस में शामिल हो सकते हैं।
- हाल ही में, NRI को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) खाते ऑनलाइन खोलने की अनुमति दी गई थी।
- 1 मई 2009 के बाद से राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत के सभी नागरिकों के लिये उपलब्ध है।
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