New
IAS Foundation Course (Pre. + Mains) - Delhi: 20 Jan, 11:30 AM | Prayagraj: 5 Jan, 10:30 AM | Call: 9555124124

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मुख्य परीक्षा - सामान्य अध्ययन, पेपर-2

संदर्भ-

  • 13 वर्षों तक ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ ने नागरिकों को सरकार और राज्य संस्थानों से जानकारी और डेटा प्राप्त करने में मदद की, जो सार्वजनिक डोमेन पर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन हाल के वर्षो में चिंताएँ बढ़ गई हैं,क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ताओं के अनुसार, इसे कमजोर किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु-

  • आरटीआई अधिनियम किसी भी नागरिक को सरकार के पास मौजूद डेटा, दस्तावेजों और अन्य जानकारी तक पहुंच के लिए अनुरोध करने की अनुमति देता है। 
  • भारत के आरटीआई अधिनियम को आमतौर पर दुनिया में सबसे व्यापक सार्वजनिक रिकॉर्ड पहुंच कानूनों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। 
  • हालाँकि, आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि , हाल के वर्षों में इस प्रणाली को कमजोर किया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन बंद हो रहा है।
  • ये मुद्दे उन समस्याओं से अलग हैं,जिन पर कानून पारित होने के बाद से इसके संबंध में बहस होती रही है, जैसे कि- राजनीतिक दलों, न्यायपालिका और खुफिया एजेंसियों के लिए इसकी सीमित प्रयोज्यता (या व्यापक छूट) आदि।

आरटीआई अधिनियम में संशोधन-

  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता कारणों से कुछ सूचनाओं को गुप्त रखने की अनुमति देता है।
  • इसके अलावा, यह सरकार द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है, जब तक कि ऐसा करने में कोई सार्वजनिक हित न हो। 
  • सूचना के अधिकार के लिए ‘राष्ट्रीय अभियान’ (एनसीपीआरआई) ने इस साल की शुरुआत में इस प्रावधान पर चेतावनी देते हुए तर्क दिया था कि इससे राशन वितरण में 'सामाजिक ऑडिट' करना असंभव हो जाएगा।
  •  सामाजिक ऑडिट में एक समुदाय के सदस्य को आरटीआई अनुरोध के माध्यम से राशन लाभार्थियों की एक सूची मिलती है और व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करता है कि लाभार्थियों को वही मिला है जो उन्हें कागज पर मिला हुआ प्रतीत होता है।
  • ऐसी भी चिंताएँ हैं कि शक्तिशाली सार्वजनिक अधिकारी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर इस व्यापक प्रतिबंध को लागू करके जवाबदेही से बचेंगे।
  • आरटीआई अधिनियम में पिछले संशोधनों ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। 
  • सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार को यह तय करने की एकतरफा शक्ति दे दी कि असंतोषजनक या अनुपस्थित आरटीआई प्रतिक्रियाओं के खिलाफ अपील सुनने वाले सूचना आयुक्त कितने समय तक सेवा दे सकते हैं और उनका वेतन क्या होगा!

नियम और नियुक्तियाँ-

  • आरटीआई अधिनियम ही एकमात्र तरीका नहीं है, जिससे कार्यकर्ता देखते हैं कि इसके द्वारा शुरू की गई पारदर्शिता कम हो गई है। 
  • आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए अधीनस्थ नियमों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, एक सार्वजनिक प्राधिकरण किस भुगतान पद्धति को स्वीकार कर सकता है, इसका निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया गया है।
  • इससे जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) स्वीकार नहीं करते हैं, जिन्हें डाकघरों से खरीदा जा सकता है और भुगतान के रूप में एक आवेदन के साथ संलग्न किया जा सकता है।
  •  आईपीओ आम तौर पर भुगतान करने का सबसे आसान तरीका है।
  •  अन्य भुगतान विधियां कम सुविधाजनक अथवा कठिन हैं - उदाहरण के लिए, कोर्ट फीस स्टांप केवल कोर्टहाउस में खरीदे जा सकते हैं और ₹10 के डिमांड ड्राफ्ट के लिए प्रसंस्करण शुल्क की आवश्यकता हो सकती है, जो कि उस राशि से दोगुनी है। 
  • नकद केवल सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया जाता है (डाक द्वारा बैंक नोट भेजना गैरकानूनी है और किसी नागरिक के लिए सरकारी कार्यालय में जाना हमेशा व्यावहारिक नहीं होता है)।
  • सूचना आयोगों - केंद्र सरकार के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) - में धीमी नियुक्तियों ने भी आरटीआई ढांचे में विश्वास को कम कर दिया है, क्योंकि अपील की सुनवाई में महीनों या वर्षों का समय लग सकता है। 
  •  उदाहरण के लिए, झारखंड एसआईसी में मई 2020 से अपील सुनने के लिए कोई आयुक्त नहीं है, जिससे अनिवार्य रूप से झारखंड में आरटीआई अधिनियम के अप्रभावी प्रशासन के खिलाफ अपील करने की क्षमता निलंबित हो गई है।

ऑनलाइन आरटीआई-

  • आरटीआई आवेदनों को ऑनलाइन दाखिल करने की अनुमति देने से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, जैसे- असामान्य वित्तीय साधन प्राप्त करने के बजाय नागरिक केवल ऑनलाइन अनुरोध दर्ज कर सकते हैं और यूपीआई के साथ भुगतान कर सकते हैं। 
  • हालाँकि, कई राज्यों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नहीं है और यदि है भी, तो कई राज्य सरकार निकायों के पोर्टल ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं।
  • केंद्र सरकार का आरटीआई पोर्टल 2013 में लॉन्च किया गया था, किंतु अब यह  कई मायनों में अपने आधारभूत बिंदु से भी आगे निकल चुका है। 
  • जबकि केंद्र सरकार के अधीन कई अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण पोर्टल पर हैं,किंतु इस पर आवेदन दाखिल करना कठिन हो गया है।
  •  आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर एक खाता होने से नागरिकों को डिफ़ॉल्ट रूप से प्रत्येक आवेदन पर अपना व्यक्तिगत विवरण भरने की अनुमति मिलती है। 
  • अब हालाँकि, खाता बनाने की सुविधा हो गई है और साइट सभी उपयोगकर्ताओं को हर बार आवेदन दाखिल करने पर अपना विवरण नए सिरे से दर्ज करने के लिए बाध्य करती है।
  • इसके अलावा, आवेदकों का पिछला डेटा पोर्टल के अंदर और बाहर रुक-रुक कर आ रहा है। 
  • अगस्त में, 2022 से पहले उपयोगकर्ताओं द्वारा दायर किए गए एप्लिकेशन का डेटा बिना किसी सूचना के निलंबित हो गया, हालाँकि एक समाचार पत्र के रिपोर्ट के बाद सरकार ने एप्लिकेशन को पुनः बहाल कर दिया।
  • आरटीआई पोर्टल नए खातों, उपयोगकर्ताओं को हर आवेदन के लिए व्यक्तिगत डेटा भरने से रोकता है।

संतुष्टि का अभाव-

  • आरटीआई के लिए संस्थानों और वेबसाइटों द्वारा उत्पन्न स्पष्ट संरचनात्मक समस्याओं से परे सबसे बुनियादी स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। 
  • कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एनजीओ के निदेशक वेंकटेश नायक ने सीआईसी की नवीनतम रिपोर्ट के विश्लेषण में कहा, अधिक से अधिक प्रथम अपीलें दायर की जा रही हैं।
  •  श्री नायक के अनुसार, यह इंगित करता है कि लोग सार्वजनिक अधिकारियों से प्राप्त होने वाली जानकारी से अधिक असंतुष्ट हो रहे हैं।
  • हालांकि, आरटीआई कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से आरटीआई अधिनियम को सरकार द्वारा कमजोर करने की चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने जो नुकसान देखा है, वह केवल कानून के प्रावधान में बदलाव से नहीं है, बल्कि विभिन्न सरकारी तंत्रों में विभिन्न संस्थानों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने के तरीकों से भी हुआ है। 
  • अनुरोधों को आसानी से दर्ज तो कर लिया जाता है किंतु ऐसा करने के बाद जानकारी प्राप्त करने के रास्ते और अपीलें गैर-कर्मचारी अपील निकायों के पास भेज दी जाती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया?

(a) 2005

(b) 2006

(c) 2009

(d) 2011

उत्तर- (a)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न- भारत के आरटीआई अधिनियम को आमतौर पर दुनिया में सबसे व्यापक सार्वजनिक रिकॉर्ड पहुंच कानूनों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। मूल्यांकन कीजिए।

« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR