(प्रारंभिक परीक्षा : राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ) (मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2 : महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश) |
संदर्भ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों या इजरायल जैसे अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court : ICC) की जाँच में कार्यरत लोगों पर आर्थिक एवं यात्रा प्रतिबंध लगाने को अधिकृत किया है।अमेरिका का यह कदम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्ध ICC के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ एक विरोध है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में
- ICC की स्थापना वर्ष 2002 में युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार एवंआक्रामकता के अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए की गई थी।
- इसके तहत सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा सदस्य देशों के क्षेत्र में किए गए अपराधों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
- वर्तमान में इसके 125 सदस्य देश हैं। न्यायालय का सबसे नया सदस्ययूक्रेनऔपचारिक रूप से इसीवर्ष जनवरी में शामिल हुआ।
- वर्ष 2025 के लिए इसन्यायालय का बजट लगभग 195 मिलियन यूरो ($202 मिलियन) है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है।
ICC की प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्ति
- ICC ने नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनपर गाजा संघर्ष में हत्या, उत्पीड़न एवं युद्ध हथियार के रूप में भुखमरी का उपयोग करने सहित अन्य कृत्यों के लिए आपराधिक आरोपहै।
- इसने नेतन्याहू के पूर्व रक्षा प्रमुखयोआव गैलेंट और हमास नेता इब्राहिम अल-मसरी (मोहम्मद डेफ) के लिए भी वारंट जारी किया है।
- इसकीवारंट सूची में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी नाम हैजिन पर यूक्रेन से सैकड़ों बच्चों को अवैध रूप से निर्वासित करने के युद्ध अपराध का आरोप है।
- हाल के महीनों में ICC अभियोजक ने वरिष्ठ अफगान एवंम्यांमार नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट का भी अनुरोध किया है किंतु उन्हेंICC न्यायाधीशों नेआधिकारिक रूप से अनुमोदित नहीं किया गया है।
ICC का जाँच क्षेत्राधिकार
- ICC केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब कोई राज्य अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिएअनिच्छुक या असमर्थ हो।
- यह केवल उन अपराधों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जो किसीसदस्यराज्य के क्षेत्र में या उसके किसी नागरिक द्वारा किए गए हों।
- वर्तमान में ICC फिलिस्तीनी क्षेत्रों, यूक्रेन, अफ्रीका में युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो व केन्या, लैटिन अमेरिकामें वेनेजुएला और एशिया में म्यांमार एवंफिलीपींस के विरुद्ध जाँच कर रहा है।
ICC के गैर-सदस्य देश
- ICC को संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्यों और यूरोपीय संघ का समर्थन प्राप्त हैलेकिन अमेरिका, चीन, भारत एवंरूस जैसे प्रमुख देश इसके सदस्य नहीं हैं।
- इन देशों का तर्क है कि ICC का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोगों के लिए किया जा सकता है।
- म्यांमार इसका सदस्य नहीं है किंतुवर्ष 2018एवं2019 में न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि न्यायालय के पास कथित सीमा पार अपराधों पर क्षेत्राधिकार है जो आंशिक रूप से पड़ोसी देशबांग्लादेश में हुए थेक्योंकि बांग्लादेश ICC का सदस्य देश है।
- इज़राइल भी ICC का सदस्य नहीं है और इसके क्षेत्राधिकार को मान्यता नहीं देता है किंतु फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों को वर्ष 2015 में ICC सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था।
- इसका अर्थ है कि न्यायालय इज़राइल में हमास लड़ाकों और गाजा पट्टी में इज़राइलियों द्वारा किए गए संभावित युद्ध अपराधों पर विचार कर सकता है।
ICC की कार्य प्रणाली
- ICC का उद्देश्य राष्ट्रीय आपराधिक प्रणालियों को प्रतिस्थापित करना नहीं है बल्कि उनका पूरक बनना है।
- यह मामलों में केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब राज्य वास्तव में ऐसा करने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ होते हैं।
- एक न्यायिक संस्था के रूप में ICC के पास अपना स्वयं का पुलिस बल या प्रवर्तन निकाय नहीं है।
- ऐसे में यह गिरफ़्तारीकरने, गिरफ़्तार व्यक्तियों को हेग में ICC हिरासत केंद्र में स्थानांतरित करने, संदिग्धों की संपत्ति को ज़ब्त करने और सज़ा लागू करने के लिए दुनिया भर के देशों के सहयोग पर निर्भर है।
- संयुक्त राष्ट्र संगठन की विशिष्ट एजेंसी न होने के बावजूद भी ICC का संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग समझौता है।
- ICC के क्षेत्राधिकार से बाहर के मामलों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ICC के क्षेत्राधिकारका विस्तार कर सकती है। दारफुर (सूडान) एवं लीबिया की स्थितियों में ऐसा किया गया है।
ICC व ICJ में अंतर
अंतर का आधार
|
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
|
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
|
संयुक्त राष्ट्र से संबंध
|
स्वतंत्र; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसके पास मामले भेज सकती है।
|
संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक न्यायिक शाखा।
|
सदस्य
|
वर्तमान में लगभग 125 सदस्य
|
195 (संयुक्त राष्ट्र संघ के सभ सदस्य देश)
|
प्राधिकार
|
रोम संविधि पर आधारित
|
संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि से अधिकार प्राप्त
|
कार्य
|
आपराधिक मामले, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों की जांच एवं मुकदमा चलाना
|
नागरिक मामले- सदस्य-राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय देना
|
क्षेत्राधिकार
|
केवल ICC के सदस्य राष्ट्र तथा व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है।
|
संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र
यह व्यक्तियों और अन्य निजी संस्थाओं पर मुकदमा नहीं चला सकता।
|
वित्तपोषण
|
इसका वित्तपोषण सदस्य राष्ट्रों तथा अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों के ऐच्छिक दान पर निर्भर है।
|
इसे मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
|