चर्चा में क्यों
भारत में सऊदी अरब के एक व्यक्ति को अनधिकृत सैटेलाइट फोन रखने के कारण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम तथा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
प्रमुख बिंदु
- भारत में बिना अनुमति के इसे अपने पास रखना गैर-कानूनी है। नवंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद इसको रखने और उपयोग करने संबंधी प्रतिबंध कड़े कर दिये गए थे।
- भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के अनुसार वायरलेस ट्रांसमीटर के अलावा किसी भी वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण को रखना अवैध है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास बिना लाइसेंस के वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण नहीं होगा।
- धारा 4 केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को छूट देने संबंधी नियम बनाने की अनुमति देती है।
सैटेलाइट फोन के बारे में
- सैटेलाइट संपर्क नियमित सेल फोन को संपर्क प्रदान करने वाले सेल फोन टावरों के बजाए उपग्रहों पर निर्भर होते हैं।
- ये उन दूरदराज वाले क्षेत्रों में भी बिना रुकावट कार्य करते हैं, जहाँ सेलुलर संपर्क का अभाव होता हैं। इस प्रकार सैटेलाइट (या सैट) फ़ोन मजबूत संपर्क के साथ पृथ्वी के अधिकांश भाग को कवर करते हैं।
- कुछ प्रमुख सैटेलाइट कनेक्टिविटी सेवा प्रदाता हैं- इरिडियम, इनमारसैट, थुराया और ग्लोबलस्टार। ध्यातव्य है कि प्रत्येक सैटेलाइट फोन केवल एक विशिष्ट सेवा प्रदाता के साथ ही काम करता है अर्थात् थुराया फोन इरिडियम नेटवर्क पर काम नहीं करेगा।