चर्चा में क्यों
हाल ही में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय महिला कर्मचारियों को शिशु मृत्यु के मामले में विशेष मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है।
प्रमुख बिंदु
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अनुसार केंद्र सरकार ने मृत जन्म या जन्म लेने के कुछ दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में केंद्रीय महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है।
- यह निर्णय बच्चे के मृत्यु के कारण मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
- यदि किसी कर्मचारी ने पहले ही बच्चे की मृत्यु तक मातृत्व अवकाश का लाभ उठा लिया है, तो उस अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है और 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।
शर्त
- इस अवकाश का लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली कर्मचारियों और केवल किसी अधिकृत अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे के लिये स्वीकार्य होगा।
- सरकारी अस्पताल या केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पताल को अधिकृत अस्पताल माना गया है।
- गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में आपातकालीन प्रसव के मामले में आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- जन्म के समय या 28 सप्ताह के गर्भावस्था के बाद जीवन का कोई लक्षण प्रकट न होने को मृत जन्म (Stillbirth) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिनों तक परिभाषित किया जा सकता है।