विभिन्न राजनीतिक दल प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची तैयार करती है। इनका चयन पार्टी नेताओं में से राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक इंजीनियरिंग और प्रभावी संचार कौशल सहित कई कारकों के आधार पर किया जाता है।
स्टार प्रचारक
- किसी भी पार्टी की चुनाव जीतने की रणनीति का अहम हिस्सा होने के बावजूद स्टार प्रचारकों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बनाई गई है।
- राजनीतिक दल अपने प्रमुख पार्टी सदस्यों को स्टार प्रचारक के तौर पर नामित करते हैं। ये फिल्म अभिनेता या एथलीट भी हो सकते हैं।
- चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध करानी होती है।
स्टार प्रचारकों के लिए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश
जब कोई पार्टी चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची भेजती है, तो कुछ परिस्थितियों को छोड़कर उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, इस सूची में केवल दो आधारों पर संशोधन किया जा सकता है।
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- अगर आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान किसी स्टार प्रचारक की मृत्यु हो जाती है।
- अगर कोई स्टार प्रचारक पार्टी छोड़ देता है, तो राजनीतिक दल सूची में बदलाव कर सकते हैं।
स्टार प्रचारकों की व्यय सीमा और दिशा-निर्देश
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक द्वारा किया गया खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं होता है; यह खर्च राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है।
- हालांकि, अगर स्टार प्रचारक किसी सीट से चुनाव लड़ता है, तो उसके चुनावी क्षेत्र में किया गया खर्च उसके चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा।
स्टार प्रचारकों से सम्बंधित नियम
- चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के लिए 40 स्टार प्रचारकों को अनुमति दे सकता है।
- गैर-मान्यता प्राप्त दल अपनी सूची में 20 स्टार प्रचारकों को शामिल कर सकते हैं। अक्सर, राजनीतिक दल अलग-अलग राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की अलग-अलग सूचियाँ जारी करते हैं और यदि कोई स्टार प्रचारक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम हटाने का अधिकार है।