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वन्नियार कोटा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिकाओं पर विचार करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वन्नियार समुदाय को 10.5% विशेष आरक्षण (राज्य कोटा कानून) को रद्द करने के फैसले पर पुनः सुनवाईं का फैसला किया।

वन्नियकुल क्षत्रिय समुदाय के बारे में:

  • यह तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग में सबसे बड़े और सबसे समेकित पिछड़े समुदायों में से एक है।
  • इन्हें पल्ली उपनाम से भी जाना जाता है।
  • यह परंपरागत रूप से खेतिहर मजदूर होते हैं।
  • 1987- वन्नियार संघ ने 20% अलग आरक्षण की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया।
  • 1989- आंशिक आरक्षण को मंजूरी दे दी गयी।
  • वन्नियार आरक्षण अधिनियम, 2021 के तहत, सार्वजनिक सेवाओं के लिए 10.5% सीटें और वन्नियारों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित हैं।
  • नवंबर 2021 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया।

असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया ?

  • एक जाति के लिए विशेष आरक्षण, अन्य सभी सबसे पिछड़े वर्ग समूह की जातियों के लिए भेदभावपूर्ण था।
  • सरकार ने कानून के विभिन्न पहलु को न देखते हुए कानून को लागू करने की जल्दबाजी की व चुनावी मुद्दे के आधार पर लागू किया गया है। 
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