इसे भी जानिए!
- भारत के संविधान के तहत समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है।
- अनुच्छेद 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। इसे 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा जोड़ा गया है। यह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, चाहे ऐसे संस्थाओं को राज्य द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता हो या नहीं। इस प्रकार यह आरक्षण निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी है किंतु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा।
- अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यक वर्गों के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं-
- भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यको को अपनी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है।
- राज्य अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं के संपत्ति अर्जन पर निर्धारित राशि प्रदान करेगा।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम
संविधान का अनुच्छेद 30(1) भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। इसके तहत स्थापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसे कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं।
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