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सतलुज-यमुना लिंक नहर (SYL) विवाद

प्रारंभिक परीक्षा- समसामयिकी, SYL विवाद
मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन, पेपर- 1

संदर्भ-

  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद के मुद्दे पर चर्चा के लिए 28 दिसंबर, 2023 को चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है।

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मुख्य बिंदु-

  • दोनों राज्यों के बीच आखिरी द्विपक्षीय बैठक 14 अक्टूबर, 2022 को हुई थी।
  • वर्ष, 2023 में  तीनों की यह दूसरी बैठक है।
  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 4 जनवरी, 2023 को दूसरे दौर की चर्चा की, जिसमे दोनों सीएम मौजूद थे।
  • दोनों राज्यों के बीच सतलज यमुना लिंक नहर विवाद को जनवरी, 2024 तक के लिए स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2023 में केंद्र सरकार से मध्यस्थता प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने को कहा था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वह पंजाब में जमीन के उस हिस्से का सर्वेक्षण करे जो उसे SYL नहर के हिस्से के निर्माण के लिए आवंटित किया गया था और वहाँ से बाहर किए गए निर्माण की सीमा का अनुमान लगाए।
  • हरियाणा ने अपने क्षेत्र में परियोजना पूरी कर ली है लेकिन पंजाब, जिसने 1982 में काम शुरू किया था, ने इसे रोक दिया।

सतलुज-यमुना लिंक नहर-

  • पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधान और 24 मार्च, 1976 के केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, रावी-ब्यास नदियों के अधिशेष पानी में से 3.5 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी हरियाणा को आवंटित किया गया था।
  • SYL नहर की परिकल्पना रावी और ब्यास नदियों से दोनों राज्यों के बीच पानी के प्रभावी बंटवारे के लिए की गई थी। 
  • इस परियोजना में 214 किलोमीटर लंबा नहर बनाना है, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में और शेष 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाया जाना है।
  • SYL नहर के पूरा न होने के कारण हरियाणा केवल 1.62 एमएएफ पानी का उपयोग कर रहा है। 
  • पंजाब अपने क्षेत्र में SYL नहर को पूरा न करके हरियाणा के हिस्से से लगभग 1.9 एमएएफ पानी का अवैध रूप से उपयोग कर रहा है।
  • न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वे पंजाब में SYL नहर के निर्माण के आदेश के क्रियान्वयन को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि हरियाणा पहले ही नहर का निर्माण कर चुका है।
  • “पंजाब ने किसानों को ज़मीन छोड़ने का प्रयास 1982 में काम शुरू किया किया, जिस पर इस अदालत और नियुक्त रिसीवर द्वारा रोक लगा दी गई है। 
  • भारत सरकार परियोजना के लिए आवंटित पंजाब की भूमि के हिस्से का सर्वेक्षण करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि सुरक्षित है, क्योंकि पंजाब सरकार भूमि जारी नहीं कर सकती थी और उनकी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। 
  • केंद्र सरकार को मध्यस्थता प्रक्रिया सक्रिय रूप से आगे बढ़ानी चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न- 

प्रश्न- सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

  1. पंजाब
  2. हरियाणा
  3. हिमाचल प्रदेश
  4. उत्तर प्रदेश
  5. दिल्ली

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 1, 2 और 3

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर- (a)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न - सतलुज-यमुना लिंक नहर की परिकल्पना रावी और ब्यास नदियों से पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के प्रभावी बंटवारे के लिए की गई थी। इस नहर के निर्माण से संबंधित विवादों की विवेचना करें।

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