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दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रबंधन) नियम, 2024

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के नियमों का पहला सेट ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि प्रबंधन) नियम, 2024’ जारी किया है। 

दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रबंधन) नियम, 2024 के बारे में 

  • क्या है : इन नियमों के तहत डिजिटल भारत निधि के कार्यान्वयन एवं प्रशासन संबंधी देखरेख के लिए जिम्मेदार प्रशासकों की शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित किया गया है।
    • डिजिटल भारत निधि के तहत ली जाने वाली परियोजनाओं के लिए मानदंड एवं कार्यान्वयन करने वालों के लिए चयन प्रक्रिया का प्रावधान भी करते हैं।
  • डिजिटल भारत निधि : भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए ‘सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष’ (Universal Service Obligation Fund) को अब दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 24(1) के तहत डिजिटल भारत निधि के रूप में नया नामकरण किया गया है।
  • डिजिटल भारत निधि के तहत वित्तपोषित योजनाओं एवं परियोजनाओं को इन नियमों के तहत निर्धारित एक या अधिक मानदंडों को पूरा करना होगा। डिजिटल भारत निधि के तहत परियोजनाओं के प्रमुख मानदंड : 
    • नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना
    • स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास एवं संबंधित बौद्धिक संपदा का प्रचार 
    • राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्‍त मानकों को विकसित एवं स्‍थापित करना
    • अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्‍थाओं द्वारा उनका मानकीकरण
    • दूरसंचार क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना
    • स्टार्टअप एवं उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना
    • दूरसंचार क्षेत्र में टिकाऊ एवं पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना। 

नए नियमों का महत्त्व  

  • कमजोर वर्गों को लाभ : डिजिटल भारत निधि से धन का आवंटन कम सेवा वाले दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बेहतर करने और समाज के वंचित समूहों, जैसे- महिलाओं, दिव्‍यांगों एवं आर्थिक व कमजोर वर्गों पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
  • बेहतर संचार सुविधाएँ : इसमें दूरसंचार सेवाओं की डिलीवरी के लिए आवश्यक दूरसंचार उपकरण एवं दूरसंचार सुरक्षा में सुधार, दूरसंचार सेवाओं की पहुंच व कीमत में सुधार और ग्रामीण इलाकों, दूरदराज के क्षेत्रों शहरी क्षत्रों में अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी की तैनाती से संबंधित परियोजनाएँ शामिल होंगी।
  • सभी के लिए उपलब्धता: दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि से धन प्राप्त करने वालों को खुले तौर पर और बिना किसी भेदभाव के ऐसे दूरसंचार सेवाओं को सभी के लिए उपलब्ध कराना होगा।
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