New
IAS Foundation Course (Pre. + Mains) - Delhi: 20 Jan, 11:30 AM | Prayagraj: 5 Jan, 10:30 AM | Call: 9555124124

उत्तर प्रदेश की नई एफडीआई नीति का लाभ पाने वाली पहली कंपनी

प्रारंभिक परीक्षा- समसामयिकी
मुख्य परीक्षा (UPSC)- सामान्य अधययन, पेपर-3
मुख्य परीक्षा (UPPSC)- सामान्य अधययन, पेपर- 6

संदर्भ- 

  • उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक निवेश की देखभाल करने वाली एक अधिकार प्राप्त समिति ने 8 नवंबर,2023 को नईएफडीआई नीति के तहत प्रीकास्ट कंक्रीट उत्पाद बनाने वाली जापानी कंपनी फ़ूजी सिल्वरटेक को YEIDA में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए भूमि सब्सिडी पर प्रदान करने की सिफारिश की। 

मुख्य बिंदु-

  • इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और कंपनी को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र (YEIDA) में जमीन आवंटित की जाएगी।
  • कंपनी के अनुसार, उसने 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश की योजना बनाई है।
  • यह नई एफडीआई नीति का लाभ और 75% रियायती दरों पर जमीन पाने वाली पहली कंपनी है।
  • यह कंपनी फ़ूजी समूह का एक अंग है।
  • इसने अहमदाबाद (गुजरात) में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के जल निकासी बुनियादी ढांचे का डिजाइन और निर्माण किया था।
  • इस कंपनी ने दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आग प्रतिरोधी भूमिगत डक्टिंग और प्रीकास्ट का निर्माण किया था।
  • डेटा केंद्रों के विकास की नीति के तहत फॉर्च्यून-500 कंपनी सिफी इनफिनिट स्पेस को भी आवंटित की गई है।
  • एक अन्य कंपनी जैक्सन लिमिटेड को भी डेटा सेंटर के लिए जमीन आवंटित की गई है, लेकिन उन्हें एफडीआई नीति के तहत लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कंपनी फॉर्च्यून-500 सूची का हिस्सा नहीं है।
  • देश में एफडीआई प्राप्त करने के मामले में यूपी 11वें स्थान पर है।
  • महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष तीन राज्य हैं।

यू.पी. की नई एफडीआई नीति

  • उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को यू.पी. में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई एफडीआई नीति बनाई है।

पात्रता मापदंड-

  • निम्नलिखित विनिर्माण और सेवा इकाइयाँ प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी-
  • 100 करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं।
  • आवेदन की तिथि तक प्रकाशित फॉर्च्यून ग्लोबल-500 और फॉर्च्यून इंडिया-500 की अद्यतन सूची में शामिल कंपनियों द्वारा 100 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं।
  • तंबाकू, शराब, लोहा और इस्पात, सीमेंट, पेय पदार्थ, रसद, आदि नकारात्मक सूची के अधीन हैं।

प्रमुख प्रोत्साहन-

निवेश के लिए आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज की पेशकश -

1.फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी

    • औद्योगिक विकास प्राधिकरण (IDA) द्वारा पश्चिमांचल एवं मध्यांचल में 25% तथा बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में 20% की दर से सब्सिडी युक्त भूमि का आवंटन। 
    • पश्चिमांचल एवं मध्यांचल में 75% तथा बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में 80% की सब्सिडी बाद में राज्य सरकार द्वारा आईडीए को प्रदान की जाएगी।
    • IDA को ग्राम सभा की 50% भूमि के बराबर क्षेत्र आवंटित करना होगा, जो उन्हें केवल अधिग्रहण लागत पर पात्र परियोजनाओं के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। 

2. पूंजीगत सब्सिडी-

    • निम्नलिखित दरों पर 7 समान वार्षिक किस्तों में 100 करोड़ की वार्षिक सीमा के साथ, भूमि की लागत को छोड़कर ईसीआई पर प्रदान किया जाएगा-
    • गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में पात्र पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत।
    • पात्र पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर) एवं मध्यांचल में।
    • पात्र पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत बुन्देलखण्ड एवं पूर्वाचल में।

3. एसजीएसटी संबंधित प्रोत्साहन-

    • पूंजीगत वस्तुओं पर नेट एसजीएसटी रिफंड या एसजीएसटी रिफंड।

a. विकल्प 1- नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति:

    • 100% की दर से, जो पात्र पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा (भूमि लागत को छोड़कर) के बराबर होगी। हालाँकि, अधिकतम सीमा की गणना के लिए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि पात्र पूंजी निवेश से काट ली जाएगी।
    • यह प्रोत्साहन पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) की 10% वार्षिक सीमा के अधीन 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।

b. विकल्प 2-पूंजीगत वस्तुओं पर एसजीएसटी रिफंड:

    • यदि कंपनी को उलटे कर ढांचे( invertible tax structure) का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह न तो आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का उपयोग करने में सक्षम है और न ही उसका रिफंड प्राप्त करने में सक्षम है, तो उस स्थिति में, राज्य सरकार यूपी-जीएसटी अधिनियम-2017 के तहत स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की सीमा तक, मानक निवेश अवधि के भीतर पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए इनपुट एसजीएसटी को वापस कर दिया जाएगा। 
    • कंपनी को रिफंड की गई सीमा तक एसजीएसटी क्रेडिट लेजर से इनपुट टैक्स के क्रेडिट को रिवर्स करना होगा।
    •  वाणिज्यिक उत्पादन से वापसी वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से पांच (5) समान वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी।

4. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण-

    • स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट/प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

5. विद्युत शुल्क से छूट-

    • विद्युत शुल्क में 5 वर्ष तक 100 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

6. कौशल विकास सब्सिडी-

    • इस योजना के तहत, यूपी सरकार प्रत्येक स्वीकार्य परियोजना के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह 5,000 रुपये की सीमा तक अधिकतम 500 व्यक्तियों के प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी।

7. हरित उद्योग प्रोत्साहन-

    • संयंत्र परिसर में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) स्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी (एक बार) ऐसी सुविधा स्थापित करने की लागत का 50% या 2.5 करोड़, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। 
    • उक्त सब्सिडी इकाई के परिसर में अपशिष्ट उपचार संयंत्र के संचालन के प्रारंभ पर एकमुश्त प्रदान की जाएगी।

8. औद्योगिक आवास-

    • इकाई के परिसर के 10 किमी के दायरे में श्रमिकों के आवास/छात्रावास और संबंधित सामूहिक सुविधा के विकास की लागत का 10% या 10 करोड़, जो भी कम हो, 7 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा।

9. रसद सब्सिडी-

    • अपने मौजूदा संयंत्रों को अपने अंतरराष्ट्रीय या घरेलू स्थानों से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने वाली फर्मों को विनिर्माण उपकरणों के आयात पर परिवहन लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 2 करोड़) प्रति यूनिट तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। 
    • यह प्रोत्साहन राशि वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद एकमुश्त प्रदान की जाएगी।

10. पेटेंट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति-

    • पेटेंट पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति व्यय के 75% की दर से (एकमुश्त) की जाएगी, जो घरेलू पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और एक किस्त में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये के अधीन होगी।

11. अनुसंधान एवं विकास समर्थन प्रोत्साहन-

    • अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी या उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने के लिए अनुदान।

a. विकल्प1-स्टैंडअलोन अनुसंधान एवं विकास केंद्र:

    • सरकार पात्र परियोजनाओं के लिए ऐसे स्टैंडअलोन आर एंड डी सेंटर की स्थापना की लागत का 25% प्रतिपूर्ति करेगी, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये (न्यूनतम 20 करोड़ रुपये के निवेश के साथ) होगी। 
    • सब्सिडी परियोजना की मंजूरी पर 50% की किस्तों में मंजूरी के 3 साल बाद अगली 25% और 5 साल में प्रतिबद्ध परिणाम प्राप्त होने पर अंतिम 25% प्रदान की जाएगी।

b.विकल्प 2-उत्कृष्टता केंद्र-

    • औद्योगिक इकाइयों को प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये की कुल सीमा तक परियोजना लागत का 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय अनुदान।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न- फ़ूजी सिल्वरटेक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

  1. यह प्रीकास्ट कंक्रीट उत्पाद बनाने वाली दक्षिण कोरिया की कंपनी है।
  2. यह उत्तर प्रदेश की नई एफडीआई नीति का लाभ प्राप्त करने वाली पहली कंपनी है।
  3. इस कंपनी ने दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आग प्रतिरोधी भूमिगत डक्टिंग और प्रीकास्ट का निर्माण किया था।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर- (b)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न-

प्रश्न- उत्तर प्रदेश की नई एफडीआई नीति का मूल्यांकन कीजिए।

« »
  • SUN
  • MON
  • TUE
  • WED
  • THU
  • FRI
  • SAT
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR