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संघ लोक सेवा आयोग

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में यह प्रावधान है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा।
  • यह आयोग सरकारी सेवाओं में निष्पक्ष और योग्यता-आधारित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।
  • UPSC का आदर्श वाक्य: सत्यमेव जयते
  • UPSC अध्यक्ष के बारे में (अनुच्छेद 316)
    • नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    • कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)।
    • पात्रता: केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का सरकारी सेवा अनुभव अनिवार्य है।
    • सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध: अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पुनः नियोजन (रोजगार) के लिए पात्र नहीं होगा।

UPSC अध्यक्ष को पद से हटाने की शर्तें:

  • राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में UPSC अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं:
    • यदि उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।
    • यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य सवेतन नियोजन या रोजगार में संलग्न पाए जाएँ।
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