हाल ही में, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act:UAPA) के तहत 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया।
विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (2019 में संशोधिन के अनुसार) के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किये गए व्यक्तियों का नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल करने का फैसला किया गया है।
केंद्र सरकार ने व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान को शामिल करने हेतु अगस्त 2019 में विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 मे संशोधन किया था। इस संशोधन से पूर्व केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।
उक्त संशोधन के बाद सरकार ने सितम्बर 2019 में 4 और जुलाई 2020 में 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया था।