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CAA के तहत किसे और कैसे मिलेगी भारत की नागरिकता ?

चर्चा में क्यों 

  • केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम(CAA) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी।

CAA

क्या है नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2019 ? 

  • इसके माध्यम से नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया।
  • इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए 
    • हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
    • इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिये पासपोर्ट एवं वीज़ा जैसे दस्तावेज़ों की आवश्यकता नहीं होगी।
    • इन समुदायों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के अंतर्गत किसी भी आपराधिक मामले से छूट दी जाएगी 
      • ये अधिनियम भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और वीजा या परमिट समाप्त होने के बाद भी यहाँ रहने वाले लोगो के लिये दंड देने की व्यवस्था से संबंधित हैं 
  • इनके लिये, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्षों तक देश में निवास की शर्त को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है
  • वर्तमान में देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का नियम -
    • कोई व्यक्ति विगत 14 वर्षों में 11 वर्षों तक वह भारत में रहा हो 
    • पिछले 12 महीने से वह देश में रह रहा हो
  • CAA उन लोगों पर पर लागू नहीं होता है, जो वर्तमान में भारतीय नागरिक हैं 

    कैसे मिलेगी नागरिकता?

    • पहले, आवेदकों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ आवासीय परमिट की एक प्रति की आवश्यकता होती थी
    • अब पासपोर्ट और भारत द्वारा जारी आवासीय परमिट की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है 
    • वीज़ा के स्थान पर स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी पर्याप्त होगा 
    • निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान की नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जायेगा 

    CAA-INDIA

    • आवेदक के 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में  निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार्य होगा।

    INDIA-1
    INDIA-2

    • आवेदक को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जानकारी के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी
      • उसका भाषा बोलने में सक्षम होना ही पर्याप्त होगा

    कहां करना होगा आवेदन?

    • आवेदक को जिलाधिकारी के पास आवेदन नहीं करना होगा
    • आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.
    • इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है 
    • http://Indiancitizenshiponline.nic.in
    • केंद्र सरकार द्वारा एक अधिकार प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा 
    • समिति के पास आवेदन की जांच करने और भारतीय नागरिकता देने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा 
    • भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को एक डिजिटल प्रमाणपत्र दिया जाएगा
    • राज्य सरकारों की इस प्रक्रिया में सीमित भागीदारी होगी 

    किन क्षेत्रों को छूट दी गयी है ?

    • संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट दी गयी है 
      • इसमें असम में कार्बी आंगलोंग, मेघालय में गारो हिल्स, मिजोरम में चकमा जिले और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र के जिले शामिल हैं 
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