हाल ही में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए असम द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई।
इस योजना के अनुसार, कोई भी गवाह किसी भी मामले में गवाह सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के सदस्य सचिव के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में गवाह सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।
सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक स्थायी समिति है।
जिले में पुलिस प्रमुख और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एडीसी के पद से नीचे का कोई अधिकारी इसके सदस्य होंगे और जिले में अभियोजन प्रमुख इसके सदस्य सचिव होंगे।
खतरे की आशंका के आधार पर गवाहों को ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।
इस उद्देश्य के लिए एक राज्य गवाह संरक्षण प्राधिकरण और एक गवाह संरक्षण कोष का भी गठन किया जाएगा।
इस योजना के तहत सुरक्षा उपायों में शामिल हैं –
बंद कमरे में सुनवाई
गवाहों के घरों पर सुरक्षा उपकरण लगाना
उनके घरों के पास कड़ी सुरक्षा और गश्त
निवास का अस्थायी परिवर्तन
अदालत तक लाने-ले जाने के लिए अनुरक्षण
सुनवाई की तिथि पर सरकारी परिवहन का प्रावधान
प्रश्न - हाल ही में किस राज्य द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई ?