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उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में श्रमिकों को मिलेगी ईएसआई सुविधा

चर्चा में क्यों ?

  • भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना को  उत्तर प्रदेश के 15 अतिरिक्त जिलों तक बढ़ा दिया है।

उत्तर प्रदेश:

  • अब 75 में से 74 जिलों में लागू।
  • नए जिले जहां विस्तार हुआ:
  • अंबेडकर नगर, बहराईच, गोंडा, जालौन, कन्नौज, महराजगंज, महोबा, पीलीभीत, श्रावस्ती, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, औरैया, प्रतापगढ़, कासगंज।

भारत में ईएसआई योजना की वर्तमान स्थिति:

  • लागू जिलों की कुल संख्या (पूर्ण + आंशिक): 689
  • पूर्ण रूप से लागू जिले: 586
  • आंशिक रूप से लागू जिले: 103
  • जहां लागू नहीं है: 89
  • भारत में कुल जिले: 778

ईएसआई योजना के बारे में:

  • संचालन: कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत।
  • कानूनी आधार: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948।
  • शुरुआत: 24 फरवरी 1952 (कानपुर व नई दिल्ली में)।

पात्रता:

  • कारखाने/संस्थान:
    • सड़क परिवहन, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, समाचार पत्र, निर्माण स्थल की दुकानें, शैक्षणिक/चिकित्सा संस्थान।
    • 10 या अधिक कर्मचारी (कुछ राज्यों में 20 या अधिक)।
  • वेतन सीमा: 
    • 21,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले श्रमिक।

वित्तपोषण:

  • नियोक्ता का योगदान: वेतन का 4.75%।
  • कर्मचारी का योगदान: वेतन का 1.75%।
  • छूट: प्रतिदिन 137 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए।

प्रश्न: हाल ही में भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बढ़ाया है?

(a) 10

(b) 12

(c) 15

(d) 18

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