प्रारंभिक परीक्षा के लिए – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना मुख्य परीक्षा के लिए : सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 – सरकारी योजनाएं |
योजना का नाम
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प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना
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आरंभ
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2018
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आधिकारिक बेवसाइट
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pmjay.gov.in
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क्रियान्वयन क्षेत्र
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सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश
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नोडल मंत्रालय
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
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लक्ष्य
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माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज उपलब्ध कराना
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प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना का एक घटक है।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज उपलब्ध कराना है।
- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, अपने अंतर्गत 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को) कवर करती है, जो भारतीय जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा है।
- इस योजना में लाभार्थियों का चयन, सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना 2011(SECC 2011) के आँकडों पर आधारित है।
- PMJAY को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के नाम से जाना जाता था।
- पूर्ववर्ती, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना(2008) का विलय PMJAY में कर दिया गया, इसीलिए इसके तहत उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में शामिल थे, लेकिन SECC 2011 के डेटाबेस में मौजूद नही हैं।
मुख्य विशेषताएं
- PMJAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजना है जिसकी कार्यान्वयन लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बाँटी जाती है।
- राज्यों और विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 60:40 के अनुपात में।
- पूर्वोत्तर और तीन हिमालयी राज्यों - जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात में।
- बिना विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण।
- यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की धन राशि लाभार्थियों को उपलब्ध कराती है।
- इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु एवं लिंग पर कोई सीमा नहीं है।
- इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गम्भीर बीमारियों को भी शामिल किया गया है।
- PMJAY एक पोर्टेबल योजना हैं, लाभार्थी इस योजना का लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकतें हैं।
- इस योजना में के अंतर्गत दवाइयाँ, नैदानिक सेवाएँ, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओ-टी और आई-सी-यू शुल्क इत्यादि मुफ़्त उपलब्ध हैं।
- इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होती हैं।
- PMJAY अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कम करने और विनाशकारी स्वास्थ्य प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम को कम करने में भी मदद करेगी।
- PMJAY चिकित्सा उपचार से उत्पन अत्यधिक ख़र्चे को कम करने में मदद करती है, जिसकी बजह से प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीय गरीबी की रेखा से नीचे पहुँच जाते हैं।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार, वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
PMJAY के तहत लाभ
- इस योजना के तहत निम्नलिखित सेवाएं निशुल्क उपलब्ध हैं -
- चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श
- पूर्व-अस्पताल में भर्ती
- दवा और चिकित्सा उपभोग्य
- गैर-गहन और गहन देखभाल सेवाएं
- नैदानिक और प्रयोगशाला जांच
- चिकित्सा आरोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
- आवास लाभ
- खाद्य सेवाएं
- उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं
- अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक अनुवर्ती देखभाल