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बैंक लॉकर एग्रीमेंट

प्रारंभिक परीक्षा: भारतीय अर्थव्यवस्था 
मुख्य परीक्षा: पेपर-3 भारतीय अर्थव्यवस्था (Banking System)   

चर्चा में क्यों -

  • बैंकों को मूल रूप से 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों को नवीनीकृत करना आवश्यक था। 
  • इस समय सीमा को चरणबद्ध तरीके से 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया जा रहा है।
  • नई शर्तों  एवं नए शुल्क के आधार पर आरबीआई की यह शर्त है कि बैंक लॉकर मालिकों को नई समय सीमा के भीतर स्टांप पेपर पर अपने लॉकर समझौतों को नवीनीकृत करना चाहिए।

परिचय -

   बैंक लॉकर -

  • बैंक लॉकर सुरक्षित स्थान है, जिसमें लोग अपने बेशकीमती सामान जैसे - आभूषण और महत्वपूर्ण कागजात को सुरक्षित रखते हैं
  • लॉकर की सुविधा देने के लिए बैंक अपने ग्राहकों  से लॉकर के साइज के मुताबिक फीस लेते हैं।
  • कई बैंक और उनकी शाखाएं Fixed Deposit के एवज में  भी अपने खाताधारकों को बैंक लॉकर की सुविधा देते हैं।
  • लॉकर में रखे सामान के लिये बैंक जबावदेह होता है।

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बैंक लॉकर एग्रीमेंट- 

  • बैंक एवं ग्राहक स्टांप पेपर पर अपने लॉकर समझौते  को हस्ताक्षरित करते है।
  • बैंक खाते में एक निश्चित राशि का होना आवश्यक है। उस खाते से  आवधिक किराए की वसूली की जाती है।

समझौते की नई प्रक्रिया - 

  • RBI के निर्देशानुसार 1 जनवरी, 2023 तक बैंकों को  मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों को नवीनीकृत करना आवश्यक था। जिसकी समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।
  • नवीनीकृत   करने पर लॉकरों का परिचालन रोक दिया गया था। उन  लॉकरों को तत्काल प्रभाव से खोला जायेगा।
  • RBI  के निर्देशानुसार  बैंक अपने ग्राहकों के   स्टांप पेपर, फ्रैंकिंग, समझौते के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन, -स्टांपिंग आदि विकल्पों का प्रयोग कर  नए/पूरक स्टांप समझौतों का  निष्पादन कर सकते है। 
  • अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दो प्रतियों में, लॉकर समझौते की एक प्रति ग्राहक को दी जानी चाहिए।
  • मूल अनुबंध उस बैंक की शाखा के साथ रखा जाना चाहिए जहां लॉकर स्थित है।

नवीनीकरण की आवश्यकता - 

  • बैंकों  एवं ग्राहकों द्वारा मनमानी कीमत के स्टाम्प पर समझौता किया जाना।
  • स्टाम्प खर्च किस पक्ष द्वारा  वहन किया जायेगा, की अस्पष्टता।
  • लॉकर शुल्क की अनिश्चितता  (₹ 500 से लेकर ₹ 20000 तक)। 

शर्तें -  

  • लॉकर किराए का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सावधि जमा प्राप्त करने की अनुमति है।
  • सावधि जमा में  लॉकर खोलने के शुल्क के साथ तीन साल का किराया शामिल होगा। 
  • लगातार  तीन वर्षों तक किराए का भुगतान नहीं किये जाने पर बैंकों को उचित प्रक्रिया के बाद किसी भी लॉकर को तोड़ने का अधिकार होगा।
  • लॉकर आवंटन बदलाव से पहले मौजूदा ग्राहक को सूचित करना होगा। 
  • यदि लॉकर सात साल तक निष्क्रिय रहता है तो बैंक कानूनी उत्तराधिकारी को सामग्री हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र है।

लॉकर में क्या नहीं रख सकते -

  • इसमें सिर्फ आभूषण और महत्वपूर्ण कागजात को रख सकते है न कि पैसे या नकदी को 
  • हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स, या अन्य अवैध पदार्थ आदि को रखने की अनुमति नहीं होती है  

  मुआवज़ा-

  • बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे उस परिसर में अप्रत्याशित घटना (आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती आदि ) न हो
  • लॉकर की सामग्री की हानि ऊपर उल्लिखित घटनाओं या कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होती है,  तो इसके मुआवजे की राशि प्रचलित वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर होगी
  • यदि समझौते में मुआवजे के लिये प्राकृतिक आपदा को शर्तों से बहार रखा गया है तो इसकी क्षतिपूर्तिक के लिये बैंक जिम्मेदार नहीं होगा

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न - बैंक लॉकर के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(1)  बैंक  लॉकर में नकदी को सुरक्षित रखा जा सकता है।

(2)  प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हुई हानि के लिये बैंक मुआवजा देने को बाध्य है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए- 

कूट-

(a) दोनों 1 तथा 2           

(b) न तो 1 ना ही 2 

(c) केवल 2                 

(d)  केवल 1    

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा प्रश्न : बैंक लॉकर की विशेषताओं की चर्चा करते हुए इसकी शर्तों और मुआवजे के प्रावधानों पर प्रकाश डालें।

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