New
July Offer: Upto 75% Discount on all UPSC & PCS Courses | Offer Valid : 5 - 12 July 2024 | Call: 9555124124

चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave : CCL)

पुरुषों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ

  • कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा लाए गए कुछ प्रमुख सुधारों के अनुसार, सरकार के पुरुष कर्मचारी भी अब बच्चों की देखभाल से सम्बंधित अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

शर्तें

  • हालांकि, बच्चों की देखभाल से सम्बंधित अवकाश (सी.सी.एल.) का प्रावधान और विशेषाधिकार केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिये उपलब्ध होगा, जो ‘एकल पुरुष अभिभावक’ हैं।
  • अर्थात् इस श्रेणी में ऐसे पुरुष कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जो विधुर, तलाकशुदा या अविवाहित हैं और इस कारण एकल अभिभावक के रूप में उन पर बच्चे की देखभाल का उत्तरदायित्व है।

अन्य लाभ

  • सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन को आसान बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण और प्रगतिशील सुधारों के सम्बंधित आदेश कुछ समय पहले ही जारी कर दिये गए थे।
  • बच्चों की देखभाल से सम्बंधित अवकाश पर जाने वाले किसी कर्मचारी को अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति होगी।
  • साथ ही, ऐसे कर्मचारी ‘छुट्टी यात्रा रियायत’ (LTC) का भी लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह बच्चों की देखभाल से सम्बंधित अवकाश पर हों।
  • बच्चों की देखभाल से सम्बंधित अवकाश की स्वीकृति ‘पहले 365 दिनों के लिये 100% सवेतन अवकाश’ और ‘अगले 365 दिनों के लिये 80% सवेतन अवकाश’ के साथ दी जा सकती है।

दिव्यांग बच्चों की स्थिति

  • इस सम्बंध में दिव्यांग बच्चों के मामले में चाइल्ड केयर लीव को बच्चे की 22 वर्ष की आयु तक ही दिये जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी उम्र तक के दिव्यांग बच्चे हेतु सरकारी कर्मचारी द्वारा चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया जा सकता है।
Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR