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कुकी-ज़ोमी जनजातियों को सूची से हटाना

प्रारंभिक परीक्षा –  कुकी-ज़ोमी जनजाति
मुख्य परीक्षा - सामान्य अध्ययन, पेपर-2

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने मणिपुर राज्य सरकार को मणिपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव को जांच करने का निर्देश दिया।

Kuki-zomi-tribes

प्रमुख बिंदु 

  • इस प्रस्ताव में कुछ कुकी और ज़ोमी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची से हटाने की मांग की गई है।
  • यह कदम घाटी स्थित मैतेई लोगों और पहाड़ी स्थित कुकी-ज़ो (ST) लोगों के बीच महीने के जातीय संघर्ष के बाद उठाया गया है।
  • यह संघर्ष मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश से शुरू हुआ, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची में मेइतियों को शामिल करने की सिफारिश करे।

 प्रस्ताव के मुख्य बिंदु:

  • इसने कुछ कुकी और ज़ोमी जनजातियों को बाहर करने की मांग करते हुए मेइतेई को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने का तर्क दिया।
  • इसने मणिपुर की अनुसूचित जनजाति सूची में तीन विशिष्ट प्रविष्टियों को शामिल करने के खिलाफ आपत्ति जताई।
  • जिसमें कोई भी मिज़ो (लुशाई) जनजाति,ज़ू (Zou) जनजातियाँ और कोई कुकी जनजाति शामिल है।
  • तीन जनजातियों को बाहर करने का तर्क यह है कि वे मणिपुर के ‘स्वदेशी’ नहीं हैं।
  • प्रतिनिधित्व में दावा किया गया कि आजादी से पहले की जनगणनाओं में मणिपुर में रहने वाली इन जनजातियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
  • इसमें यह भी कहा गया हा कि ST सूची में ‘किसी भी मिज़ो (लुशाई) जनजाति’ और ‘किसी भी कुकी जनजाति’ की अस्पष्टता ने भारत में ST के लिए लाभ प्राप्त करने में म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध अप्रवासियों को सहायता की है।

प्रस्ताव का महत्व:

  • यह पहली बार है कि मैतेई समुदाय के सदस्यों ने एसटी सूची में खुद को शामिल करने के लिए यह तर्क देकर बहस करने की कोशिश की है कि कुछ कुकी और ज़ोमी जनजातियाँ इस सूची में शामिल होने के लायक नहीं हैं।
  • इस कदम का असर समूहों को एसटी के रूप में परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों पर भी पड़ सकता है, जो 1965 में लोकुर आयोग द्वारा पेश किए गए थे।

ऐतिहासिक सिफ़ारिशें

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (1955):

  •  असम और मणिपुर में जनजातियों के लिए छत्र जनजातियों के बजाय व्यक्तिगत जनजाति नामों की सिफारिश की गई।
  •  पुरानी जानकारी के कारण अनुसूचित जनजाति सूचियों को फिर से बनाने का सुझाव दिया था।

लोकुर आयोग (1965): 

  • कुकी जनजातियों के बीच एक ‘विभाजित प्रवृत्ति’ पर ध्यान दिया और अंतर-जनजाति मतभेदों को संबोधित करने के लिए जनजाति के नामों का उल्लेख करने की सिफारिश की।
  • इसने जनजातियों को पर्यायवाची शब्दों सहित उप-जनजातियों के साथ एक बड़े समूह के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की।

भूरिया आयोग की रिपोर्ट (2002-2004):

  • इस आयोग ने अनुसूचित जनजाति सूची में ‘किसी भी कुकी जनजाति’ की प्रविष्टि के संबंध में विसंगति को देखा था।
  •  अंतर-जनजाति मतभेदों को हल करने के लिए जनजाति के नामों का उल्लेख करने की सिफारिश की थी।

कुकी-ज़ोमी जनजातियाँ

  • कुकी-ज़ोमी जनजातियाँ पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में निवास करती हैं, जो पड़ोसी म्यांमार और बांग्लादेश तक फैली हुई हैं।
  • कुकी-चिन भाषा परिवार से संबंधित, कुकी-ज़ोमी जनजातियाँ म्यांमार के चिन लोगों और मिज़ोरम के मिज़ो लोगों के साथ भाषाई और सांस्कृतिक समानताएँ साझा करती हैं।
  • ‘कुकी’ शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से एक व्यापक समूह को शामिल करने के लिए किया गया है।
  • ‘ज़ोमी’ एक अलग पहचान चाहने वाली कुछ उप-जनजातियों द्वारा पसंदीदा शब्द के रूप में उभरा है।

अनुसूचित जनजाति (ST):

  • अनुच्छेद 366 (25) - भारत का संविधान निर्धारित करता है कि अनुसूचित जनजाति का अर्थ ऐसी जनजातियाँ या आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
  • अनुच्छेद 342(1) - राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में वहां के राज्यपाल से परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या आदिवासी समुदायों या जनजातियों के भीतर के समूहों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है।
  • अनुच्छेद 342(2)- संसद कानून द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है।

किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए वर्तमान में अपनाए जाने वाले मानदंड हैं:

  1. आदिम लक्षणों के संकेत
  2. विशिष्ट संस्कृति,
  3. भौगोलिक अलगाव
  4. बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क न रखना
  5. सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन

किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में जोड़ने की प्रक्रिया:

  • भारत सरकार ने वर्ष 1999 में अनुसूचित जनजातियों (ST) की सूचियों को निर्दिष्ट करने, बाहर करने और अन्य संशोधनों के दावों को तय करने के तौर-तरीकों को मंजूरी दी गई।
  • फिर यह प्रस्ताव केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल (ORGI) के कार्यालय को भेजता है।
  • यदि ओआरजीआई समावेशन को मंजूरी दे देता है, तो प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को भेज दिया जाता है।
  • इन संस्थानों की सहमति के बाद ही प्रस्ताव को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उचित संशोधन लाने के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

  1. अनुच्छेद 366 के तहत  भारत का संविधान निर्धारित करता है कि अनुसूचित जनजाति का अर्थ ऐसी जनजातियाँ या आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
  2. लोकुर आयोग ने अंतर-जनजाति मतभेदों को संबोधित करने के लिए जनजाति के नामों का उल्लेख करने की सिफारिश की।
  3. अनुच्छेद 342 के तहत  संसद कानून द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

 (c) सभी तीनों

(d)  कोई भी नहीं

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न : जनजातियों के अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।

स्रोत :the hindu

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