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आई.सी.सी. द्वारा रूसी रक्षा नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी

संदर्भ 

  • हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े "कथित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों" के लिए पूर्व रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू और सशस्त्र बलों के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
    • वारंट के अनुसार, ये अपराध कम से कम 10 अक्टूबर, 2022 और 9 मार्च, 2023 के बीच किए गए थे। 
  • ध्यातव्य है कि वर्ष 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी युद्ध अपराध के लिए ICC वारंट जारी किया गया था।

कौन हैं सर्गेई शोइगु और वालेरी गेरासिमोव?

  • सर्गेई शोइगु: शोइगु रूसी रक्षा मंत्री थे, जिनके नेतृत्व में फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हुआ था। उन्हें पुतिन के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वे 12 वर्षों तक अपने पद पर रहे थे, और ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें युद्ध प्रयासों का नेतृत्व सौंपा जा सकता था। 
    • हालांकि, मई 2024 में पुतिन द्वारा पाँचवीं बार राष्ट्रपति पद संभालने के तुरंत बाद उन्हें अचानक उनके पद से हटा दिया गया था।
  • वालेरी गेरासिमोव: पुतिन और शोइगु के बाद गेरासिमोव को सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। वर्ष 2012 में उन्हें उप रक्षा मंत्री बनाया गया।

क्या हैं ICC के आरोप?

ICC के आरोपों में "नागरिक वस्तुओं पर हमले निर्देशित करना" और "नागरिकों को अत्यधिक आकस्मिक क्षति पहुंचाना या नागरिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना" शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में

  • क्या है:अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्थापित किया गया था।
  • स्थापना : वर्ष 1998 में, रोम संविधि को अपनाने के साथ।
    • हालाँकि, वर्ष 2003 में इस न्यायालय ने काम करना शुरू किया था।
  • उद्देश्य: अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना और इन अपराधों को दोबारा होने से रोकने में मदद करना, चाहे उस व्यक्ति का पद या स्थिति कुछ भी हो।
    • अंतिम उपाय की अदालत के रूप में : अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के आरोप वाले व्यक्तियों पर जब स्थानीय क्षेत्राधिकार अनिच्छुक होते हैं या मुकदमा चलाने में विफल होते हैं तब उनके खिलाफ ICC जांच करता है और मुकदमा चलाता है।
    • इन अपराधों के अंतर्गत शामिल हैं; नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध आदि।
  • मुख्यालय: हेग (नीदरलैंड)। 
  • सदस्यता: इसमें शामिल होने के लिए देशों को रोम संविधि पर हस्ताक्षर करना होता है और अपनी विधायिकाओं की सहमति से इसका अनुमोदन करना होता है।
    • वर्तमानमें, 124 देश ICC के सदस्य हैं, जिसमें अफ्रीकी देशों की संख्या सर्वाधिक है।
    • नवीनतम सदस्य देश आर्मेनिया गणराज्य (124वाँ) है, जो फरवरी 2024 में शामिल हुआ। 
  • अमेरिका, रूस, यूक्रेन, इज़राइल और सीरिया आदि देशों रोम संविधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं की।
  • इसके अलावा, भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया और तुर्की आदि देशों ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

नोट:ICC अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से भिन्न है जो राज्यों के बीच कानूनी विवादों से निपटता है।

  • ICC का क्षेत्राधिकार:
    • 1 जुलाई 2002 को या उसके बाद किए गए नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध या युद्ध अपराध ; और
    • अपराध किसी सदस्य देश के नागरिक द्वारा या किसी सदस्य देश के क्षेत्र में या ऐसे राज्य/क्षेत्र में किए गए हों जिसने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया है; या 
    • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा अपराधों को ICC अभियोजक के पास भेजा गया हो।
    • ICC में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
  • गौरतलब है कि, जब कोई स्थिति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस स्थिति को अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हुए ICC को संदर्भित कर सकती है। 
    • ऐसा सूडान और लीबिया के मामले में किया गया था।
  • प्रवर्तन निकाय: एक न्यायिक संस्था के रूप में, ICC के पास अपना स्वयं का पुलिस बल या प्रवर्तन निकाय नहीं है। 
    • विशेष रूप से गिरफ्तारी करने, गिरफ्तार व्यक्तियों को हेग में ICC हिरासत केंद्र में स्थानांतरित करने, संदिग्धों की संपत्ति जब्त करने और सजा लागू करने के लिए, यह दुनिया भर के देशों के साथ सहयोग पर निर्भर करता है।

जब रूस और यूक्रेन, दोनों देश ICC के सदस्य देश नहीं है , तो उन पर ICC का क्षेत्राधिकार कैसे?

  • यूक्रेन रोम संविधि का एक राज्य पक्ष नहीं है किन्तु इसने रोम संविधि के तहत अपने क्षेत्र में होने वाले कथित अपराधों पर क़ानून के अनुच्छेद 12(3) के तहत ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है।
  • अनुच्छेद 12(3) में कहा गया है कि यदि कोई ICC गैर- सदस्य देश ICC के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करना चाहता है तो वह ICC के रजिस्ट्रार को इस बात की घोषणा करके और बिना किसी देरी या अपवाद के न्यायालय का सहयोग करके संबंधित अपराध के लिए ICC के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर सकता है।
  • इस प्रकार, यूक्रेन ICC का सदस्य देश ना होते हुए भी रोम संविधि में शामिल अपराधों के संदर्भ में  ICC के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।  
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