New
July Offer: Upto 75% Discount on all UPSC & PCS Courses | Offer Valid : 5 - 12 July 2024 | Call: 9555124124

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम लागू करने की अधिसूचना जारी

प्रारंभिक परीक्षा – जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023
मुख्य परीक्षा - सामान्य अध्ययन, पेपर-2  

चर्चा में क्यों 

 26 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया।

Jammu-and-Kashmir

प्रमुख बिंदु 

  • जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करता है।
  • अधिनियम अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है।
  • जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन), अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होने के बाद राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ कर 114 हो गई है।
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक विधानसभा में पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों  को दो और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को विधान सभा में नामित कर सकते हैं।
  • इन आरक्षित सीटों पर उपराज्यपाल द्वारा नॉमिने​​​​​शन किया जायेगा, नॉमिने​​​​​शन में एक महिला का होना अनिवार्य होगा।
  • राज्य में हुए न्यायिक परिसीमन के बाद अब वहां पर 9 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 से बढ़ा कर 7 कर दी गई हैं।

jk-Amendment-Act

  • आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत देश के दूसरे राज्यों की तरह ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
  • पहाड़ी समुदाय से जुड़ी कई जातियों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है।
  • सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के पिछड़े घोषित किए गए गांवों, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया है।
  • जम्मू में अब 37 की जगह 43 और कश्मीर में 46 की जगह 47 सीटें विधानसभा की होंगी।
  • वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व की गई हैं। अब कुल विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 किया गया है।
  • 11 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा ने केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख कानूनों में संशोधन करने वाले जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023, साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित किया ।
  • जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।
  • 2019 अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 निर्दिष्ट करने के लिए 1950 अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया था।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

  1. 26 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया।
  2. जम्मू में अब 37 की जगह 43 और कश्मीर में 46 की जगह 47 सीटें विधानसभा की होंगी।
  3.  पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व की गई हैं। 

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

(a) केवल एक

(b) केवल दो 

(c) सभी तीनों 

(d) कोई भी नहीं 

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न : जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

स्रोत: THE ECONOMIC TIMES

Have any Query?

Our support team will be happy to assist you!

OR