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प्रवासी नागरिक और उनके वीज़ा से जुड़ी समस्याएँ 

(प्रारम्भिक परीक्षा : भारत की राजव्यवस्था)

(मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन, प्रश्नपत्र- 2: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव तथा प्रवासी भारतीय)

पृष्ठभूमि

  • हाल ही में, ओ.सी.आई. (Overseas Citizen Of India) कार्डधारकों की दीर्घावधि वीज़ा के अस्थाई निलम्बन को लेकर उत्पन्न हुई आशंकाओं को दूर करने के लिये विदेश मंत्रालय ने जल्द ही एक उचित निर्णय लेने की बात की है।
  • ध्यातव्य है कि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक जिनके बच्चे ओ.सी.आई. कार्डधारक हैं या वे नागरिक जो भारतीय मूल के हैं और खुद ओ.सी.आई. कार्डधारक हैं अपने दीर्घकालिक वीज़ा के अस्थाई निलम्बन की वजह से आपातकालीन परिस्थितियों में भी भारत नहीं आ सकते हैं।

प्रवासी नागरिक कौन हैं?

  • ओ.सी.आई, वर्ष 2005 में सरकार द्वारा शुरू की गई एक श्रेणी है।
  • नागरिकता अधिनियम, 1955 में निर्दिष्ट कुछ विशेष श्रेणियों में शामिल  भारतीय मूल के व्यक्ति (Persons of Indian Origin -PIOs) ओ.सी.आई. धारक होने के लिये पात्र हैं।
  • वर्ष 2015 तक पी.आई.ओ. और ओ.सी.आई. कार्डधारकों के लिये निर्दिष्ट लाभ थोड़े अलग-अलग थे लेकिन फिर सरकार ने इन दो श्रेणियों को मिला दिया था।
  • गृह मंत्रालय ओ.सी.आई. को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे; या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने के योग्य थे; या ऐसे व्यक्ति के पुत्र या पौत्र, जो अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
  • ओ.सी.आई. कार्ड नियमों की धारा 7-ए के अनुसार एक आवेदक, जिसके माता-पिता या दादा-दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहें हों, ओ.सी.आई. कार्ड के लिये पात्र नहीं है।

ओ.सी.आई. कार्डधारक को प्राप्त विशेषाधिकार

  • ओ.सी.आई. कार्डधारक भारत में जितने बार चाहें प्रवेश कर सकते हैं, वे भारत की यात्रा करने के लिये बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, और उन्हें विदेशियों के लिये क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (Foreigners Regional Registration Office - FRRO) में पंजीकरण कराने से छूट भी प्राप्त है, चाहे वे कितने भी समय तक भारत में रहें।
  • यदि कोई व्यक्ति ओ.सी.आई. के रूप में पाँच साल की अवधि के लिये पंजीकृत है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करने का पात्र होगा।
  • सभी भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर, ओ.सी.आई. कार्डधारकों के लिये विशेष आव्रजन काउंटरों (Special Iimmigration Ccounters) की व्यवस्था की जाती है।
  • ओ.सी.आई. कार्डधारक भारत में विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं, वे गैर-कृषि सम्पत्ति (non-farm property) खरीद सकते हैं और इस सम्पत्ति पर स्वामित्व अधिकार (ownership rights) का उपयोग भी कर सकते हैं तथा ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड के लिये भी आवेदन कर सकते हैं।
  • हालाँकि, ओ.सी.आई. कार्डधारकों को मतदान के अधिकार नहीं प्राप्त हैं, वे भारत में सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं और कृषिगत ज़मीन या खेत भी नहीं खरीद सकते हैं।
  • वे किसी भी सार्वजनिक पद के लिये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और बिना सरकारी अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा भी नहीं कर सकते हैं।
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