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चुनाव में फॉर्म 17C क्या है?

  • SC में दाखिल याचिका में जारी लोकसभा चुनाव के फॉर्म 17C के डाटा को सार्वजनिक करने की मांग की गई।
    • इस पर SC ने चुनाव आयोग को कोई भी निर्देश देने से मना कर दिया।
    • चुनाव आयोग के अनुसार, इस डाटा को सार्वजनिक करना कानूनन अनिवार्य नहीं है।
  • फॉर्म 17C:
    • चुनाव संचालन नियम 1961 में इस फॉर्म का उल्लेख है।
    • इसके प्रथम भाग में निम्नलिखित सूचनाएं होती हैं-
      • मतदान केंद्र के पात्र मतदाताओं की संख्या
      • EVM की पहचान संख्या
      • प्रति EVM दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या; आदि
    • वोटिंग के बाद पोलिंग एजेंट को इसकी एक प्रतिलिपि दी जाती है।
    • इसके दूसरे भाग में प्रत्याशी का नाम के साथ उसको प्राप्त कुल मतों की जानकारी होती है।
    • इसका उपयोग चुनाव परिणाम संबंधी विवाद में किया जा सकता है।
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