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एच1बी वीज़ा (H1B Visa)

हाल ही में, अमेरिका ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते हुई रोज़गार की कमी के कारण दिसम्बर 2020 तक किसी भी प्रकार के कार्य वीज़ा (Work Visa) जारी नहीं किये जाने का निर्णय लिया है।

  • एच1बी वीज़ा अमेरिका द्वारा जारी किया जाने वाला एक ग़ैर -आप्रवासी (Non-Immigrant) वीज़ा है, जो अमेरिका के आप्रवासी और राष्ट्रीयता अधिनियम (INA), 1952 के तहत संयुक्त राज्य नागरिकता और आप्रवासी सेवा (USCIS) नामक एजेंसी द्वारा दूसरे देश के कुशल व तकनीकी पेशेवरों को जारी किया जाता है।
  • एच1बी वीज़ा के आवेदक का न्यूनतम स्नातक स्तर तक शिक्षित होना अनिवार्य है। इसकी अधिकतम वैधता 6 वर्ष होती है। साथ ही, एच1बी वीज़ा धारक अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिये आवेदन करने का भी पात्र होता है। अमेरिकी ग्रीन कार्ड वहाँ स्थायी रूप से निवास करने व कार्य करने का वैधानिक प्रमाण-पत्र होता है।
  • एच1बी वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय होते हैं क्योंकि प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले कुल एच1बी वीज़ा का लगभग 70% अंश भारतीय तकनीकी पेशेवरों को प्राप्त होता है।
  • उल्लेखनीय है कि एच1बी व्यवस्था द्वारा अमेरिका को विश्व के श्रेष्ठ विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त होती हैं, जिससे उसकी आर्थिक संवृद्धि की राह आसान हो जाती है।
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