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हक्कू पत्र (Hakku Patra)

  • यह एक कानूनी दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति के उचित उत्तराधिकार को दर्शाता है।
  • यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शहरी झुग्गी बस्तियों, विकलांगों एवं अन्य हाशिये वाली आबादी सहित वंचित वर्ग को जारी किया जाता है।
  • वह भूमि जिस पर हक्कू पत्र जारी किया जाता है, प्रायः सरकारी स्वामित्व वाली होती है और इसमें कुछ विशेष शर्तें जुड़ी होती हैं।
  • हाल ही में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले में बंजारा (एक खानाबदोश अनुसूचित जाति समूह) समुदाय के लाभार्थियों को हक्कू पत्र वितरित किये।
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