स्ट्रीट वेंडरों (फुटपाथ विक्रेताओं) को अपनी आजीविका पुनः शुरू करने में सक्षम बनाने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री 'स्वनिधि' (Pradhan Mantri Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi- PM SVANidhi) योजना शुरू की गई है। इसका क्रियान्वयन 'आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय' द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के तहत 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले शहरी, उप-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना की अवधि मार्च 2022 तक है।
- ऋण प्राप्त करने के लिये किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। ऋण को 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों पर चुकाना होगा। किस्त का भुगतान समय पर करने पर प्रति माह 7% की दर से ब्याज सब्सिडी 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में 6 माह तक दी जाएगी। ऐसे लाभार्थी क्रेडिट स्कोर के आधार पर 20,000 रुपए तक का टर्म ऋण (Term loan) प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एन.बी.एफ.सी, सूक्ष्म वित्त संस्थान तथा स्वयं सहायता समूह बैंक शामिल होंगे।
- योजना में पारदर्शिता लाने और तीव्र क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये वेंडर द्वारा ऑनलाइन भुगतान माध्यम अपनाने पर मासिक कैशबैक की सुविधा दी जाएगी।