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सेफ योजना (SAFE Scheme)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को किफ़ायती ऋण सहायता प्रदान करने के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने 'सेफ' (SIDBI Assistance to Facilitate Emergency Response against Corona Virus–SAFE) योजना की शुरुआत की है।

  • यह योजना उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये शुरू की गई है जो COVID-19 से लड़ने के लिये सहायक सामग्री/उपकरणों- हैंड सेनिटाइज़र, मास्क, दस्ताने, हेड गियर, बॉडी सूट, शू-कवर, वेंटीलेटर, चश्में, टेस्टिंग लैब इत्यादि के निर्माण में संलग्न हैं।
  • ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सिडबी 5 वर्ष तक की भुगतान अवधि के लिये 5 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगी। यद्यपि, आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में सिडबी इन उद्यमों को 1करोड़ रुपए तक की राशि उपलब्ध कराएगा।
  • 'सेफ' योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आवश्यक कागज़ी कार्यवाही पूरी करने के 48 घण्टे के अंदर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  • ध्यातव्य है कि 'सेफ' योजना के अंतर्गत दिया गया ऋण पूर्णतः सम्पार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) होगा। साथ ही, यह पूर्णतः डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से होगा।
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