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Sanskriti Mains Mission: GS Paper - 2

"संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत, संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।" उपरोक्त कथन के संदर्भ में भारत के विभिन्न राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारण और समाधानों का वर्णन कीजिए।

31-Jul-2024 | GS Paper - 2

Solutions:

उत्तर प्रारूप-
भूमिका
संविधान के अनुच्छेद 262 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग
■ भारत में राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के बँटवारे का मामलों के संदर्भ में, प्रभावित आबादी की पानी की मूलभूत जरूरतों, खेती और आजीविका से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करें।
■ अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के संदर्भ में अंतर्राज्यीय परिषद् में सुधार, मध्यस्थता हेतु कदम बढ़ाना, राष्ट्रीय जल नीति का पालन करना, जल को समवर्ती सूची में शामिल करना आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष
अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारण विभिन्न राज्यों के मध्य संबंधों को बेहतर करने की दिशा उठाए जाने वाले कदमों के साथ संक्षिप्त भूमिका लिखें।

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