'सुरक्षा कानूनों को और कठोर बनाए जाने का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की बजाय नागरिकों पर राज्य का और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है'। यू.ए.पी.ए. (UAPA) और एन.आई.ए (NIA) जैसे कानूनों में हुए हालिया संशोधनों के आलोक में कथन की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये।
16-Sep-2020 | GS Paper - 3