यदि आप कोर्स का नामांकन किसी भी कारण से रद्द कराना चाह रहे हैं तो एडमिशन लेने के 7 दिनों के अंदर उसे रद्द करा सकते हैं इसके लिए कोर्स फीस की 20% रद्दकरण चार्ज काट करके फीस वापस की जाएगी। 7 दिनों के बाद अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
संस्थान में विद्यार्थी का प्रवेश उसी सीमा तक वैध रहेगा जब तक वह अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करता है यदि कोई विद्यार्थी किसी अनुशासनहीनता का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है ऐसी स्थिति में उसे जमा किए गए शुल्क की वापसी या स्थानांतरण की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।
ऑफलाइन कक्षा के सत्र के दौरान यदि कोई विद्यार्थी 3 दिन से अधिक कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो इसकी पूर्व सूचना आवेदन के द्वारा कार्यालय को देनी अनिवार्य है अन्यथा कक्षाओं की भरपाई एवं पाठ्य-सामग्री के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
संस्थान विद्यार्थियों को आवास/छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता करता है किंतु यह सुविधा संस्थान में प्रवेश लेने के बाद ही उपलब्ध कराई जाती है यदि विद्यार्थी पुनः आवास बदलना चाहे तो संस्थान यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है।
ऑफलाइन कक्षा के दौरान विद्यार्थियों द्वारा किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग वर्जित है रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़े जाने पर रिकॉर्डिंग उपकरण जप्त कर विद्यार्थी को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।
कोर्स की वीडियो कॉपीराइट कानून के तहत संस्कृति IAS की बौद्धिक सम्पदा हैं। यदि कोई व्यक्ति उस कंटेंट की चोरी, पाइरेसी या व्यावसायिक उपयोग करता है तो उसका यह कृत्य कानूनन जुर्म होगा। यदि आप क्लास को अपने कैमरे या मोबाइल से रिकॉर्ड करके कहीं भेजते हैं तो उस रिकॉर्डिंग में आपका स्टूडेंट कोड भी दिखेगा। उसके आधार पर हमारी लीगल टीम के पास कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का विकल्प खुला रहेगा।
कोर्स में विद्यार्थी का प्रवेश उसी सीमा तक वैध रहेगा जब तक वह अनुशासन-संबंधी नियमों का पालन करता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी अनुशासनहीनता का दोषी पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताए कोर्स से निष्कासित किया जा सकता है।
कक्षाओं तथा जाँच परीक्षाओं के तय कार्यक्रम में प्रबंधन द्वारा कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।
कक्षा के दौरान विद्यार्थियों द्वारा मूल्यांकन हेतु जमा कराई गई सामग्री (प्रश्नोत्तर, निबंध आदि) का संस्थान द्वारा अन्य उद्देश्यों (जैसे- कक्षा में वितरण, मुद्रण आदि) के लिये उपयोग किया जा सकेगा।
एडमिशन फॉर्म में दिए गया फोटोग्राफ संस्थान की सम्पत्ति होगा और उसका उपयोग विज्ञापन के लिये किया जा सकेगा। एडमिशन फॉर्म तथा इसमें दी गई सूचनाओं का विज्ञापन हेतु उपयोग करने के लिये संस्थान अभ्यर्थी से अनुमति लेने के लिये बाध्य नहीं होगा।
कोर्स सत्र के दौरान यदि कोई भी विद्यार्थी अपना कोर्स पूरा नहीं करता तो इसके लिये संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
उपरोक्त व अन्य मामलों में प्रबंधन का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। किसी भी कानूनी विवाद के निपटान हेतु न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।